सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Mukhya Mantri Kanya Vivah /Nikah Yojna -(MKVNY) Madhya Pradesh
🔸मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना (MKVNY) का उद्देश्य (Objective)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह/निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
🔸मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना (MKVNY) हेतु पात्रता (Eligibility)
कन्या या उसके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है।
🔸मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना (MKVNY) से लाभ (Benefits)
कन्या या उसके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
समग्र पोर्टल पर नाम अंकित होना आवश्यक है।
🔸मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना (MKVNY) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
आधार कार्ड (लड़के, लड़की और माता-पिता का)
जन्म प्रमाण पत्र /आधार कार्ड /अंकसूची (लड़के और लड़की का)
समग्र आईडी नंबर (वर और वधू दोनों का)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र
लड़की के नाम से सिंगल बैंक खाता विवरण
दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर (लड़के और लड़की का)
यदि लड़की विधवा है तो पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
यदि तलाकशुदा है तो तलाक के कागजात
यदि रजिस्टर्ड श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की कॉपी
🔸 मुख्यमंत्री कन्या विवाह /निकाह योजना (MKVNY) के लिए आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
🏢 ऑफलाइन आवेदन:
इच्छुक आवेदक सामूहिक विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व अपने क्षेत्र की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या जनपद पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
समीक्षा समिति द्वारा आवेदनों की जांच के पश्चात पात्र जोड़ों का चयन किया जाएगा, और उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना दी जाएगी।


